image: Uttarakhand Uniform Civil Code Database to be Formed

उत्तराखंड: UCC लागू करने के लिए विकसित होगा मोबाइल APP, बनेगा हर जोड़े का डेटाबेस

उत्तराखंड के हर विवाहित या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपनी पूरी जानकारी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के डेटाबेस में देने का प्रावधान जारी किया जा रहा है। इसके पंजीकरण के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया जाएगा।
Jul 6 2024 5:16PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड नागरिक संहिता डेटाबेस (Uttarakhand Civil Code Database) के पास अब से हर विवाहित व्यक्ति या औरत की पूरी जानकारी रहेगी। इस डेटाबेस के जरिए कोई भी व्यक्ति और औरत अपने पार्टनर के संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में प्रेम सम्बन्ध या और शादियों में होने वाले धोखाधड़ी जैसे मामलों पर रोक लग सकेगी।

Uttarakhand Uniform Civil Code Database to be Formed

आगे से उत्तराखंड के हर विवाहित या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपनी पूरी जानकारी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के डेटाबेस में देने नियम लागू होगा। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में ये नए प्रावधान 2024 के अंतिम महीनों तक राज्य में लागू किया जाने हैं। इन नए प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य लोगों को दूसरों को गुमराह करके संबंध बनाने से रोकना है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नए प्रावधानों के तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक शादी करने या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की योजना बनाने से पहले अपने साथी के पुराने संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखंड नागरिक संहिता नियम तैयार करने वाले नौ सदस्यीय पैनल के प्रमुख पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उत्तराखंड नागरिक संहिता के तहत राज्य किए सभी जोड़ों को अनिवार्य रूप से विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना होगा। हर एक जोड़ा अपनी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकृत करते समय दी गई जानकारी UCC के डेटाबेस में संग्रहित कराएगा। जिससे हमें भविष्य में तथ्यों का संदर्भ लेने में आसानी होगी। प्रमुख पूर्व मुख्य सचिव ने आगे कहा कि राज्य के जोड़ों को विवाह या लिव-इन रिलेशन को समाप्त करने की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी कानून के अनुसार दी जाएगी और दोनों भागीदारों के साथ तभी साझा की जाएगी, जब वे शारीरिक रूप से मौजूद होंगे। इसके लिए उन्हें लिखित अनुरोध करना होगा।

विकसित होगा ऑनलाइन पंजीकरण ऐप

राज्य सरकार द्वारा इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण ऐप विकसित किया जा रहा है। एप के विकसित होने से लोगों को पंजीकरण करने में आसानी होगी। इस पंजीकरण में जोड़ों को अपना आधार विवरण या बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लिव इन रिलेशन में ब्रेकअप या शादी के बाद तलाक के मामले में जोड़ों को सटीक संबंध स्थिति रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक रिलेशन समाप्ति फॉर्म भरना और जमा करना होगा। इसके अलावा कोई 18 से 21 वर्ष के बीच का जोड़ा यदि लिव इन रिलेशन बनाने की योजना बना रहा है, तो उनके माता-पिता को भी उनके संबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए।


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home