Uttarakhand: बयान दुबारा नहीं होगा रिकॉर्ड, अंकिता भंडारी हत्यारोपियों की याचिका कोर्ट में खारिज
अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए अंकिता के हत्यारों को जल्द सजा दिलाने व मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने की मांग कर रहे हैं।
Aug 24 2024 7:47PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें मृतका के माता-पिता को फिर से गवाही के लिए बुलाने का आग्रह किया गया था।
Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में हुई। इस सुनवाई में एसआईटी के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही पूरी हो गई। बचाव पक्ष ने अब विवेचना अधिकारी से जिरह शुरू कर दी है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मृतका के माता-पिता जो गवाह नंबर एक और दो हैं, को गवाही के लिए फिर से बुलाने का आग्रह किया गया था। अब इस मामले की अगली तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है।
30 अगस्त को होगा क्रॉस-एक्सामिनेशन
अंकिता हत्याकांड की एसआईटी जांच के बाद मुकदमे का ट्रायल कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने अब तक 47 गवाहों को अदालत में पेश किया है, जिनमें विवेचना अधिकारी भी शामिल हैं। 5 जुलाई को विवेचना अधिकारी की गवाही शुरू की गई थी जो 23 अगस्त को पूरी हो गई। शुक्रवार को गवाही के दौरान तीनों आरोपी अदालत में मौजूद थे। अगली तिथि पर विवेचक की गवाही पर क्रॉस-एक्सामिनेशन होगा।