देहरादून में खुले में एसिड बेचने वालों की खैर नहीं, लाइसेंस ना मिलने पर होगी कार्रवाई
डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को उन जगहों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं, जहां एसिड बेचा जा रहा है...
Jan 16 2020 4:55PM, Writer:कोमल
एसिड अटैक...ये वो गुनाह है जो महिला की जिंदगी खत्म तो नहीं करता, पर उसे जीते जी लाश जरूर बना देता है। एसिड अटैक ना सिर्फ महिला के शरीर पर, बल्कि उसकी अस्मिता पर भी हमला है। ऐसा हमला जिसके निशान सिर्फ जिस्म पर ही नहीं आत्मा पर भी ताउम्र के लिए चस्पा हो जाते हैं। एसिड की पहुंच गलत हाथों तक ना हो, इसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए ना किया जाए, इसके लिए कड़े कानून बने हैं, पर इनका पालन नहीं होता। अब दून में ये सब नहीं चलेगा। दून पुलिस इस कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को उन जगहों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं, जहां एसिड बेचा जा रहा है। हर थाने के बीट कांस्टेबल और चीता पुलिसकर्मियों को एसिड की बिक्री वाली जगहों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है।
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एसिड की बिक्री के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। दून में जो लोग बिना लाइसेंस के एसिड बेचते नजर आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी अरुण मोहन जोशी के निर्देश पर जिलेभर में अभियान चलेगा। जिसके तहत खुले में एसिड बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी की थी। जिसके तहत एसिड की बिक्री के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया गया था। यही नहीं जो लोग एसिड खरीदते हैं, उनकी रजिस्टर में एंट्री होना जरूरी है। उनका फोटो पहचान पत्र भी जमा कराना होता है। कड़े कानून होने के बावजूद जिले में ऐसी कई जगहें हैं जहां दुकानदार बिना लाइसेंस के किसी को भी एसिड की बोतल थमा देते हैं। दून में अब ये नहीं चलेगा। बिना लाइसेंस एसिड बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।