image: Unlock 6 Guidelines in Uttarakhand

उत्तराखंड में अनलॉक 6, क्या खुलेगा और क्या नहीं? 2 मिनट पढ़िए पूरी गाइडलाइन

राज्य सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दे दी। कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। इसके लिए नई एसओपी जारी की गई है।
Nov 1 2020 4:09PM, Writer:Komal Negi

अनलॉक-6 में शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की भी मंजूरी दे दी। इसके लिए नई एसओपी जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। पूरी एहतियात बरती जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लापरवाही रोकने के लिए उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। भीड़भाड़ वाले आयोजनों में हर हाल में मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरती जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नया शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। नई एसओपी 29 अक्टूबर से प्रभावी होगी। नए शासनादेश के तहत मुख्य सचिव ने प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी है। इससे पहले 1 अक्टूबर को अनलॉक 5 की जो एसओपी जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि डीएम 15 अक्टूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर निर्णय लेंगे।

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अब नई एसओपी में मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत जारी की गई एसओपी का पालन करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं। एसओपी में लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाए। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाए। स्कूल की तरह कोचिंग सेंटर में आने वाले छात्र भी अभिभावकों की अनुमति मिलने के बाद ही कोचिंग सेंटर आ सकेंगे। कोचिंग सेंटरों को शिक्षा विभाग की एसओपी का हर हाल में पालन करना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से कोचिंग सेंटर संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। कोचिंग सेंटर संचालक लंबे वक्त से अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा एसओपी में त्योहारों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने और हाथों को बार-बार साबुन से धोने और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है।


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