उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, नए नियम से थमेगी बिल्डरों की मनमानी
उत्तराखंड में प्रॉपर्टी (Property in uttarakhand) खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है..राज्य में उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण लागू होने वाला है। जानिए इसके फायदे
Feb 12 2020 12:39PM, Writer:कोमल नेगी
राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त का कारोबार बढ़ा है। शहरों में बड़ी तादाद में बिल्डिंगें बन रही हैं। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इन बिल्डिंगों में फ्लैट बुक कराते हैं, लेकिन फ्लैट समय पर मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी (Property in uttarakhand) यानी फ्लैट, अपार्टमेंट और घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में अब बिल्डर ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। भू-संपदा नियामक प्राधिकरण यानि रेरा ने ऐसे बिल्डरों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य में उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण लागू होने वाला है। जिससे डिफॉल्टर रियल एस्टेट बिल्डरों पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। आगे जानिए इसके फायदे
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उत्तराखंड में प्रॉपर्टी (Property in uttarakhand) खरीदने वालों के लिए रेरा प्राधिकरण ने इस विषय में 30 पन्नों का रेरा रूल्स रेगुलेशन का खाका तैयार किया है, जिसे शासन को भेज दिया गया है। नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। फर्जीवाड़े के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नियमावली का होना जरूरी है। इसके अलावा प्रदेश के बिल्डरों के लिए रेरा में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य किया जा रहा है। जिससे रियल एस्टेट प्रमोटरों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कारोबार में पारदर्शिता आएगी। रेरा प्राधिकरण एक सुलभ वेबसाइट भी तैयार करेगा। जिसमें राज्य के सभी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट की हर जानकारी अपलोड करनी होगी। ऐसा होने के बाद फ्लैट, अपार्टमेंट और घर खरीदने वाले ग्राहकों को प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए रेरा नियमावली तैयार करने में जुटा है। जिसके बाद बिल्डर ग्राहकों को झांसा देकर ठग नहीं पाएंगे। डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।