उत्तराखंड में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन..इन कामों के लिए लेनी होगी परमीशन
पहले माना जा रहा था कि पहाड़ी जिलों को लॉकडाउन में आंशिक राहत मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में 3 मई तक कम्प्लीट लॉकडाउन रहेगा।
Apr 16 2020 9:54PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
पहले कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल से उत्तराखंड के कुछ जिलों को लॉकडाउन में राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में भारत सरकार की गाइडलाइंस को मानना बेहद जरूरी होगा। दरअसल उत्तराखंड में आज सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अहम बैठक की और इसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं और जो गाइडलाइन भी है उत्तराखंड में भी उन्हें ही माना जाएगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड में 3 मई तक शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। इसके अलावा शादी समारोह को अनुमति मिलेगी लेकिन शादी में 5 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गुरुवार से उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा ऑफिस खुल जाएंगे। दोनों जगह है लॉक डाउन की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और कामकाज शुरू होगा। राज्य में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
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इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद इंडस्ट्री चलाने की परमिशन मिलेगी खास बात यह है कि इंडस्ट्री चलाने की परमिशन जिला अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। पहले माना जा रहा था कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को लोग डाउन से आंशिक राहत मिल सकती है लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह फाइनल हो गया है कि उत्तराखंड में 3 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसलिए फिलहाल किसी भी गफलत में न रहें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और फिलहाल नियमों को न तोड़ें।