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Uttarakhand: चारधाम यात्रा कराने के नाम पर दरिंदगी, धर्मनगरी में दुष्कर्म.. गुप्तकाशी में मिली चमोली की नाबालिग

आरोपी आशीष नाबालिग को उसके परिवार की अनुमति के बिना अपने साथ ले गया था। उसके बाद आरोपी आशीष ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और अन्य आरोपी रोहित कश्यप ने भी उसके साथ अश्लील व्यवहार किया।
May 20 2025 11:29AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

जनपद चमोली के अंतर्गत, ज्योर्तिमठ से पांच मई को अपहृत किशोरी को पुलिस ने गुप्तकाशी से बरामद किया। इस दौरान किशोरी से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी और उसके एक दोस्त को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है।

Missing minor girl raped in Haridwar

चमोली के पुलिस अधीक्षक (SP) सर्वेश पंवार के अनुसार, बीते 16 मई को कोतवाली ज्योतिर्मठ में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी 5 मई से बिना किसी सूचना के घर से गायब है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि गुमशुदा किशोरी को जल्द से जल्द खोजने के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठन किया गया।

किशोरी का दोस्त ले गया था हरिद्वार

जांच में पता चला कि गुमशुदा किशोरी की दोस्ती 27 वर्षीय आशीष, पुत्र नरेश, निवासी गांधी नगर, ज्योतिर्मठ से थी। पुलिस पूछताछ में आशीष ने बताया कि किशोरी चारधाम यात्रा पर जाना चाहती थी। इसलिए वो किशोरी को अपने साथ हरिद्वार ले गया था। जहां उसने किशोरी को हरिद्वार में ही अपने तीन दोस्तों के पास छोड़ दिया था। जिनमें 19 वर्षीय रोहित कश्यप पुत्र रमेश, 25 वर्षीय जॉनी, पुत्र शेर सिंह, 29 वर्षीय सचिन, पुत्र गुड्डू निवासी शामिल थे, ये तीनों ही बैरागी कैंप, कनखल, हरिद्वार के निवासी हैं।

गुप्तकाशी से बरामद हुई किशोरी

जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को गुप्तकाशी से सकुशल बरामद कर लिया। पकड़े गए संदिग्धों से गहन पूछताछ और विस्तृत जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपी आशीष नाबालिग को उसके परिवार की अनुमति के बिना अपने साथ हरिद्वार ले गया था। जहाँ आरोपी आशीष ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और रोहित कश्यप ने भी उसके साथ अश्लील व्यवहार किया। जांच में गंभीर आपराधिक तथ्यों के उजागर होने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष और रोहित कश्यप को गिरफ्तार किया। मामले में शामिल जॉनी और सचिन ने नाबालिग के लापता होने की सूचना उसके परिवार को नहीं दी, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है।


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