उत्तराखंड से आसाराम को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया आश्रम खाली करने का फैसला
उत्तराखंड हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका लगा है। दो मिनट में पढ़िए ये बड़ी खबर...
Dec 21 2018 12:23PM, Writer:कपिल
इस वक्त आसाराम बापू नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस बीच आसाराम को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि आसाराम के ऋषिकेश में बने आश्रम को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है..दरअसल ऋषिकेश में मुनि की रेती में लीज संख्या 59 से आसाराम बापू का आश्रम है। 1970 में ही इस आश्रम की लीज एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद से इसे रिन्यू नहीं कराया गया। इसके बाद 9 सितंबर 2013 को भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया था। उस दौरान उच्च न्यायालय ने जमीन खाली कराने के उस आदेश पर 17 सितंबर 2013 के दिन रोक लगा दी थी। आसाराम को जमीन से बाहर करने की शिकायत वन विभाग से की गई थी।
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स्टीफन डुंगे नाम के शख्स ने आसाराम की इंटरवेंशन याचिका डाली थी। इस दौरान उन्होंने 1950 की ओरिजिनल लीज डीड भी कोर्ट के सामने पेश की। खबरों के मुताबिक आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण की वजह से भी वन विभाग ने नोटिस जारी किया था। ये नोटिस फरवरी 2013 में जारी किया गया था । अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लीज डीड 1970 में खत्म हो गई थी और इसे रिन्यू नहीं कराया गया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आश्रम प्रबंधन बिना वन विभाग की परमीशन के वन गतिविधियां चला रहा है। इस वजह से आश्रम को तत्काल प्रभाव से खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आसाराम के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट से ये खबर बड़े झटके की तरह है।
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आपको बता दें कि आसाराम पर एक नहीं कई आरोप हैं। नाबालिग के यौन शोषण से लेकर आश्रम में महिलाओं को गुम करवाने से लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर स्थित अपने आश्रम में उसे बुलाया और 15 अगस्त 2013 की रात में उसके साथ रेप किया। आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और एक सितंबर 2013 को उसे जोधपुर लाया गया। दो सितंबर 2013 से आसाराम जेल में बंद है। सिर्फ इतना ही नहीं आसाराम पर बच्चों की हत्या का भी संगीन आरोप है।