4 मई से ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें, इन नियमों का पालन करना होगा
ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें मिलेंगी। शराब और पान की दुकानें खुलेंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ
May 1 2020 8:06PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
ये बात तो आप जानते ही होंगे कि 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। हालांकि इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों को राहत मिलेगी। आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल ग्रीन जोन में वे जिले हैं, जहां बीते 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिला है। आज तक की खबर के मुताबिक ग्रीन जोन में शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए कार्य करने की अनुमति मिलेगी।
आज तक के मुताबिक ये भी तय करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।
कंटेन्मेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी
मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
टीवी -9 भारतवर्ष की रिपोर्ट भी कुछ ये ही बयां करती है।
टीवी 9 की खबर के मुताबिक ग्रीन जोन में शराब की अनुमति दी गई है।
पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है।
कंटेन्मेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है। एक बार फिर से बता दें कि कंटेन्मेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
उधर नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक कर्नाटक में सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि कर्नाटक में कंटेनमेंट जोन के बाहर 4 मई से मॉल और शराब के आउटलेट्स खुलेंगे।