image: Rules for Uttarakhand HairDresser Salon and Spa Operators

उत्तराखंड में हेयर ड्रेसर, स्पा और सैलून संचालकों के लिए नए नियम..2 में पढ़ लीजिए

हेयर ड्रेसर, स्पा और सैलून संचालकों के लिए अलग से एसओपी जारी की गई है। संचालकों को नई गाइड लाइन के अनुसार ही सेवाओं का संचालन करना होगा...
Jun 17 2020 1:59PM, Writer:कोमल नेगी

कोरोना संकट ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है। अनलॉक में ढील मिलने के साथ ही रेस्टोरेंट्स, पार्लर और दूसरी सेवाओं के लिए गाइड लाइन जारी की जा रही है। इसी कड़ी में हेयर ड्रेसर, स्पा और सैलून संचालकों के लिए अलग से एसओपी जारी की गई है। संचालकों को नई गाइड लाइन के अनुसार ही सेवाओं का संचालन करना होगा। इसके तहत दुकानों का हर दिन पूरी तरह सैनेटाइजेशन कराना अनिवार्य किया गया है। सैलून और हेयर ड्रेसर शॉप में काम करने वालों को मास्क के साथ-साथ फेस शील्ड पहननी होगी। डिस्पोजल ग्लब्ज यूज करने होंगे। कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को दुकानों में काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। नई एसओपी के मुताबिक सैलून में आने वाले हर ग्राहक और कर्मचारियों की गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनेटाइजर रखा जाएगा। आगे पढ़िए

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सैलून, स्पा या हेयर ड्रेसर शॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को डिस्पोजल किट पहननी होगी। वो चाहें तो प्लास्टिक किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तौलिया और दूसरे कपड़ों को संक्रमणमुक्त किए बिना दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाथों को बार-बार सैनेटाइज करना होगा। किसी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर संचालक को इस बारे में हेल्थ सेंटर और पुलिस को सूचना देगी होगी। संचालकों से कहा गया है कि वो अप्वाइंटमेंट लेकर सेवाएं दें। कोई ग्राहक बगैर मास्क पहुंचे तो संचालक को उसके लिए मास्क की व्यवस्था करनी होगी। कैश लेनदेन के बाद हाथों को सैनेटाइज करना होगा। आदेश का सभी हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर संचालकों को सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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