उत्तराखंड में अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी...क्या खुलेगा, क्या नहीं...जानिए 10 बड़ी बातें
अनलॉक-1 में सरकार ने कई तरह की छूट देने का ऐलान किया था। अनलॉक-2 में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। Uttarakhand Unlock to Guideline के अनुसार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समयसीमा घटा दी गई है...
Jul 3 2020 9:22AM, Writer:कोमल नेगी
अनलॉक-2 के तहत दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गयी है। अनलॉक-1 में सरकार ने कई तरह की छूट देने का ऐलान किया था। अनलॉक-2 में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समयसीमा घटा दी गई है। आइए 10 प्वॉइंट में आपको उत्तराखंड अनलॉक-2 गाइडलाइन के बारे में बता देते हैं प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी गतिविधियों को छोड़कर कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट्स रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गुरुवार को मुख्य सचिव ने अनलॉक-2 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन में कौन-कौन सी छूट दी गई हैं, और कौन सी सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी, ये भी जान लें।
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1- प्रदेश के स्कूल-कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे।
2- केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
3- स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल, थियेटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
4- दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
5-जो लोग हाई लोड कोविड-19 इन्फेक्टेड सिटी से आएंगे, उन्हें 7 दिन संस्थागत और 7 दिन होम क्वारेंटीन रहना होगा।
6-हाई लोड कोविड-19 इन्फेक्टेड सिटी - मुंबई (सभी जिले), दिल्ली (सभी जिले), चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), गुरुग्राम, नासिक, रायगढ़, पालघर, हावड़ा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत।
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7-दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोग 14 दिन होम क्वारेंटीन रहेंगे।
8- गर्भवती महिलाओं, गंभीर रोगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को छूट मिल सकती है।
9-इसके अलावा उत्तराखंड अनलॉक-2 गाइडलाइन में और भी कई रियायतें दी गई हैं। शॉपिंग मॉल-होटलों से प्रतिबंध हटा लिया गया है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को छूट दी गई है। राज्य में आने वाले पर्यटकों को भी स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
10-शादी समारोह में आने वाले मेहमानों को लेकर भी कई तरह की छूट दी गई हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा।