लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइन जारी..जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लॉक डाउन 4 के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।
May 17 2020 7:03PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
ये बात आपको पता होगी कि देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लॉक डाउन 4 के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि देशभर में 14 दिन के लिए लोग डाउन बढ़ा दिया गया है।
राज्यों में रेड जोन ग्रीन जोन और ऑरेंज ऑन पर फिर से विचार होगा।
हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।
शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई मूवमेंट नहीं होगा
राज्यों के बीच बसें चलनी शुरू होगी।
राज्यों के बीच पर्सनल गाड़ियों से लोग आ जा सकेंगे।
लॉकडाउन 4 में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
घरेलू और अंतर्र्ष्ट्रीय हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
मॉल थिएटर बंद रहेंगे।
होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे।
धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी।
रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।
शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे।
एक बार में एक दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।